हम सभी जानते हैं मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के प्रथम चरण में हजारों लोगों को भूमि, मकान बनाने हेतु वितरित की गई है। प्रत्येक व्यक्ति को मकान बनाने के लिए जगह की आवश्यक्ता होती है। जो प्रत्येक व्यक्ति की आधारभूत जरूरत है। देश में रह रहे प्रत्येक परिवार को प्रतिष्ठापूर्ण जीवनयापन का अधिकार है। इस योजना के तहत आप नगरीय क्षेत्र में भी आवेदन कर सकते हैं। यह योजना मध्यप्रदेश शासन का एक बड़ा कदम । इस इस लेख के माध्यम से हम आपको मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे।
योजना | मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना |
उद्देश्य | गरीबों को आवादी भूमि में मुफ्त प्लाट उपलब्ध करवाना |
आवश्यकता | गरीबों आवास हेतु भूमि प्रदान करना |
लाभ | 60 वर्ग मीटर आबादी भूमि में भू-खण्ड, बैंको से ऋण की सुविधा |
संबंधित राज्य | मध्यप्रदेश |
वर्ष | 2023 |
लाभार्थी | मध्य प्रदेश के निर्धन परिवार |
आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | saara.mp.gov.in |
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना लाभ
आवासीय भू योजना से अनेक लाभ प्राप्त होंगे। पी एम आवस हेतु पट्टे का उपयोग कर सकते हैं। ग्राम की आवादी भूमि रिक्त होने पर वहां आपको भूमि आवंटित की जायेगी। आपके क्षेत्र के पटवारी द्वारा आपको यह जानकारी प्राप्त हो सकती है कि कहां आपको जगह मिल सकती है। आप पूर्व में ही पता कर सकते हैं। आवासीय भूमि न होने पर आपको अन्य शासकीय भूमि आवासीय घोषित करवा कर दी जायेगी। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि ग्राम में शासकीय भूमि न होने पर आपको जमीन खरीदकर दी जायेगी आप आवेदन करें।
- मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत आपको ग्राम की आबादी भूमि में 60 वर्ग मीटर का आवासीय भू-खण्ड प्रदान किया जायेगा।
- मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में प्राप्त भू-खण्ड/पट्टे पर आप पी एम आवास, सी एम आवस योजनाओं के तहत अपना मकान बना सकते हैं।
- मुख्यमंत्री भू-आवस योजना के तहत प्राप्त भू-खण्ड से आप अपने घर को बनाने हेतु बैंक से लोन प्राप्त कर सकते हैं।
- आवास योजना के तहत आपको इस भूमि पर किसी प्रकार का टेक्स नहीं देना होगा।
- मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना से प्राप्त भू-खण्ड पर आपको मालिकाना हक प्राप्त होगा। जिसका उपयोग आप शासन की अन्य योजनाओं में कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकारयोजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पहचान-पत्र
- समग्र आई डी परिवार के सभी व्यक्तियों की
- BPL कार्ड
- पास्पोर्ट साइज फोटो
- फ़ोन नंबर
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना हेतु पात्रता
- इस योजना में पात्र होने के लिए आपको वर्तमान में मध्यप्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। परिवार से आशय आवेदक उसकी पत्नी व उसके बच्चे जो शादी-शुदा न हों या एक ही समग्र आई डी में जुड़े लोग।
- आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ या 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि नहीं होना चाहिए।
- आवेदक का परिवार पी.डी.एस. दुकान से राशन प्राप्त करने हेतु पात्रता धारित करता हो।
- आवेदक के परिवार के सदस्यों में कोई भी आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार में कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में नहीं होना चाहिए।
- आवेदक का नाम उस ग्राम 1 जनवरी 2021 की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजनाform दूसरे चरणहेतु कैसे करें आवेदन
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना हेतु मोबाइल से आवेदन करें
- आवेदन करने के लिए आपको मध्यप्रदेश सरकार की आधिकरिक साइट https://saara.mp.gov.in पर जाना होगा इसके लिए आपको गूगल में saara Madhya Pradesh टाइप करना होगा।
- सर्च करने के बाद आपको प्राप्त रिजल्ट में से यहां पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आप जैसे ही मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना को टच करेंगे आपके सामने अप्लाई का ऑप्शन खुल जायेगा। आप अप्लाई पर क्लिक करें।
- अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपको दिशा निर्देश.पात्रता. प्रकिया के बारे में बताया जायेगा। इसे ध्यान से पढ़ें। नीचे दिए गये आवेदन करें पर क्लिक करें।
- मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में आप आवेदन सर्च / प्रिंट से अपने पुराने आवेदन को सर्च कर सकते हैं।
- आवेदन करें पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रारूप-क पेज खुल जायेगा।
- यहां पर आप अपने आवेदन में चाही गई, उचित जानकारी भरें।
- नीचे प्रिव्यू पर क्लिक कर जानकारी चेक करने के बाद आवेदन को सबमिट कर दें।
- ध्यान दें – मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का फॉर्म एक बार में नहीं भरता तो दो तीन बार प्रयास करें। तकनीकी समस्या के कारण कई बार फॉर्म एक बार में सब्मिट नहीं होता।
- इसके बाद आपको जो आवेदन क्र. प्राप्त होगा उसे लिख लें।
मुख्यमंत्री आबादी पट्टा योजना mp प्रक्रिया
- सबसे पहले आवेदक को अपना आवेदन ऑनलाइन सारा पोर्टल के माध्यम से करना होगा।
- इसके बाद आपका आवेदन आपकी पंचायत के पटवारी के पास प्रारूप-ख के रूप में पहुंच जायेगा। आप अपने आवेदन की सूचना अपने क्षेत्र के पटवारी को अवश्य दे दें। पटवारी/सचिव द्वारा आपकी पात्रता के संबंध में ऑनलाइन प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा। आपका मतदाता सूची क्र. दर्ज कर पटवारी द्वारा प्रारूप-ख फॉर्म भरा जायेगा। आवेदक का प्रकरण तहसीलदार के पास पहुंच जायेगा। जिसे वह पंजीबद्ध कर ग्राम में इश्तहार प्रकाशन करेगे। किसी प्रकार की दावा आपत्ति प्राप्त होती है तो उसका निराकरण करेंगे।
- पात्र/अपात्र की सूची ग्राम सभा में अनुमोदन हेतु प्रषित की जायेगी। ग्राम सभा के अनुमोदन के पश्चात आवेदक को उचित स्थान पर 60 वर्ग मीटर का प्लाट उप्लब्ध कराया जायेगा। आवेदक को प्राप्त होने वाले पट्टे की जानकारी पटवारी द्वारा प्रारूप-ग के रूप में लम्बाई-चौड़ाई। उसके चारों ओर की सीमाओं की जानकारी भरी जायेगी। इसके बाद तहसीलदार द्वारा भूमि आवंटन हेतु आदेश जारी किया जायेगा।
मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना pdf डाउनलोड करें
निश्कर्ष:-
प्रदेश में निवास करने वाले गरीब निर्धन परिवारों को भूखण्ड उपलब्ध कराना मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना का प्रमुख लक्ष्य है। आज देश में ऐंसे अनेकों परिवार हैं जिनके पास आवास हेतु भूखण्ड उपलब्ध नहीं है। बहुत से परिवार हैं जिनको आज भी किसी भैया जी की शरण में रहना पड़ रहा है। उनके घर मजदूरी कर रहे हैं। देश में ऐंसे हजारों परिवार हैं जो आबादी की भूमि में न रहकर अन्य भूमि जैसे चारागाह, तालाब, मरघट की भूमि में रह रहे हैं। ऐंसे स्थानों पर रहने वाले परिवारों की गर्दन पर अतिक्रमण की तलवार हमेशा लटकती रहती है।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकर योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकर योजना में रजिस्ट्रेशन हेतु आपको सारा पोर्टल पर जाना होगा। यहां आप मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकर योजना पर क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना क्या है?
मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना से आपको आपके ग्राम या नगर में आबादी भूमि में भू-खण्ड आवास निर्माण हेतु प्रदान किया जाता है।
पट्टा कैंसे प्राप्त करें?
मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना के तहत आप पट्टा प्राप्त कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना के तहत कितने क्षेत्रफल का भू-खण्ड प्राप्त होता है?
मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना के तहत आवादी भूमि में 60 वर्ग मीटर का भू-खण्ड/पट्टा प्राप्त होता है।
मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना के लिए कौन पात्र है?
मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना के लिए आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ अथवा 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि नहीं होना चाहिए, आवेदक परिवार शासकीय राशन दुकान से राशन प्राप्त करने की पात्रता रखता हो, आवेदक के पास पूर्व से निवास हेतु व्यस्था न हो, परिवार का कोइ भी व्यक्ति शासकीय सेवा में न हो या आयकरदाता न हो।
पट्टा कहां से प्राप्त करें?
यदि आपका पट्टा जारी किया गया है तो, आप इसे mpbhulekh की साइट से सर्च में जाकर आबादी अधिकार अभिलेख से अपने ग्राम अपने नाम के अनुशार सर्च कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं।
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